महिलाओं के उत्थान और उनके जीवन को समृद्ध व स्वस्थ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है | गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार और कुपोषण दर कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना चल रही है |
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसके अन्तर्गत पहली बार गर्भ धारण करने वाली और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है |
इस योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2017 को की थी | इस योजना का दूसरा नाम प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना भी है |यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है |
19 साल की उम्र या उससे अधिक उम्र की महिलाएं अपने पहले गर्भ धारण के समय इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है |
योजना की लाभ राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी |
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इस योजना से क्या लाभ मिलेगा?
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के समय प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ मिलेगा |
इस योजना के तहत सरकार गर्भवती महिला को 6000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है |
यह सहायता सरकार तीन चरणों में देंगी | इन चरणों में गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भधारण और प्रसव के समय ही सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी |
इस योजना के तहत तीन चरण है जिसमें
- पहले चरण में 1000 रूपये गर्भ के 150 दिनों के अंदर सहायता मिलेगी |
- दूसरे चरण में 2000 रूपये 180 दिनों के अंदर सहायता मिलेगी |
- तीसरे चरण में 2000 रूपये प्रसव के बाद व शिशु के प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा होने पर सहायता मिलेगी | यानि जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-B सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है |
- बाकि के 1000 रूपये सरकार तब देंगी अगर कोई गर्भवती महिला अपने बच्चे को किसी अस्पताल में जन्म देती है या जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी है |
आवेदन कैसे करें?
- गर्भवती महिलाओ को इस योजना में आवेदन के लिए आंगनवाडी या स्वास्थ्य केन्द्र पर तीन फॉर्म (पहला फॉर्म 1A, दूसरा फॉर्म 1B, तीसरा फॉर्म 1C) भरने होंगे |
- पहली किश्त प्राप्त करने के लिए जच्चा बच्चा संरक्षण कार्ड या एमसीपी कार्ड, माता-पिता यानि लाभार्थी एवं उसके पति के पहचान प्रमाण पत्र या आधार कार्ड की प्रति तथा लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते का विवरण और साथ में सभी जानकारी सही से भर कर 1A फार्म प्रस्तुत करना होगा |
- दूसरी किश्त के लिए लाभार्थी से गर्भधारण के छह माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्ण जांच को दर्शाने वाले एमसीपी कार्ड की प्रतिलिपि के साथ सही रूप से भरा गया 1B फॉर्म प्रस्तुत करना होगा |
- तीसरी किश्त हेतु लाभार्थी से बच्चे के जन्म के पंजीकरण की प्रति तथा एमसीपी कार्ड जिसमें यह स्पष्ट दर्शाया गया हो की बच्चे ने टीकाकरण का पहला चरण पूरा कर लिया है और साथ में सभी जानकरी सही से भरा गया 1C फॉर्म प्रस्तुत करना होगा |
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
मातृत्व वंदना योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट (www.pmmvy-cas.nic.in) पर जाकर पंजीकरण करना होगा |
ऑनलाइन पंजीकरण के लिए नीचे दिए गए चरण को समझे:
- सबसे पहले आवेदक को PMMVY स्कीम की ऑफिसियल वेबसाइट (www.pmmvy-cas.nic.in) पर जाना होगा |
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
- होमपेज पर आपको बेनिफिशियरी लॉगिन लिंक दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है |
- उसके बाद आपको रजिस्टर न्यू यूजर के लिंक पर क्लिक करना होगा |
- अब आपको इस लॉगिन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे की ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि भरनी होगी |
- पूरी जानकारी अच्छे से भरने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा |
- लॉगिन होने के बाद आप “प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना” के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |
- अब आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी अच्छे से भरनी होगी | जानकारी भरने के बाद एक बार दी गई जानकारी की जाँच कर ले और इसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा |
- उसके बाद आपको अपने सभी अवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होगे |
- अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करना है |
ध्यान रखे
एक लाभार्थी केवल पहले जीवित बच्चे के जन्म के समय ही योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है |
पहली किश्त प्राप्त करने के बाद, यदि लाभार्थी का गर्भपात हो जाता है, तो वह भविष्य में गर्भावस्था की स्थिति में योजना की पात्रता मानदंड और शर्तों की पूर्ति के अधीन केवल दूसरी और तीसरी किश्त प्राप्त करने के लिए पात्र होगी |
यदि लाभार्थी का पहली और दूसरी किश्त प्राप्त करने के बाद गर्भपात या मृत जन्म होता है, तो वह पात्रता मानदंड और योजना की शर्तों की पूर्ति के अधीन भविष्य में गर्भावस्था की स्थिति में केवल तीसरी किस्त प्राप्त करने के लिए पात्र होगी |
आपको बता दे की सरकार ने इस योजना के तहत एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है |
यदि लाभार्थियों को योजना के तहत किसी भी प्रकार की समस्या जैसे कि आवेदन करने, या योजना के तहत आवेदन कर का लाभ प्राप्त ना हुआ हो आदि की शिकायत और सुझाव के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर करके योजना से जुड़ी जानकारी और अपनी समस्या का हल पा सकते है |
संपर्क नंबर – 7998799804, 01123383393
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